BREAKING NEWS

देवरी पंचायत में फर्जीवाड़े और शासकीय रिकॉर्ड नष्ट करने का मामला

नारी शक्ति का हुंकार: गुलाबी साफे और जयकारों से गूंजी तिल्दा-नेवरा की सड़कें

तिल्दा-नेवरा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनेगा बाबा गेलाराम जी का 96वां जन्मोत्सव

एसडीएम की अध्यक्षता में दुकानों पर दी दबिश, नशा मुक्त ब्लॉक बनाने की कवायद शुरू

चिचोली में उमड़ेगा श्रद्धा का सैलाब: दो सरोवरों के मध्य विराजे भूतेश्वर महादेव का होगा विशेष अभिषेक

Advertisment

: किरणमयी नायक ही रहेंगी छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष

Admin

Thu, Dec 21, 2023

रायपुर.

छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। किरणमयी नायक फिलहाल पद पर बनी रहेंगी। अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
दरअसल, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश जारी किया था।

चूंकि महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद किरणमयी नायक को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा कर लिया। इसके बाद जुलाई 2023 में ही उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। लिहाजा इसी आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस एएनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच ने किरणमयी नायक को फौरी राहत दी है और अगली सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। इस स्थिति में फिलहाल किरणमयी नायक छग राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें