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: हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष के बेटे के खिलाफ दर्ज एफआइआर को किया रद

Admin

Sat, Sep 23, 2023
बिलासपुर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व गर्भपात की एफआइआर को हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। हाई कोर्ट ने माना है कि प्रार्थिया वयस्क और समझदार थी। उसे संबंधों के बारे में पूरी समझ थी और जो भी हुआ उसकी सहमति से हुआ। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक आदिवासी स्कूल शिक्षिका ने दुष्कर्म का आरोप लगा रायपुर में शिकायत की थी। शिकायत में प्रार्थिया ने बताया था कि वह स्कूल टीचर है। वर्ष 2018 में फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से पलाश से उसकी बातचीत शुरू हुई और दोनों की दोस्ती हुई। इसके बाद पलाश ने उसके साथ शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन संबंध स्थापित किया। शारीरिक संबंधों के चलते वह 2021 में गर्भवती हो गई थी। पलाश चंदेल ने उसे धोखे से गर्भपात की दवा खिला दी। इससे उसका गर्भपात हो गया। पीड़िता ने पलाश द्वारा मारपीट करने व नौकरी से निकलवाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। पीड़िता की शिकायत पर रायपुर के महिला थाने में धारा 376,376(2) (छ) 313 व 3 (2) एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत शून्य में अपराध दर्ज कर केस डायरी जांजगीर स्थानांतरित कर दिया था। जांजगीर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान प्रार्थिया ने राज्य महिला आयोग व अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत कर पलाश की गिरफ्तारी की मांग की थी। पीड़िता का पुलिस पर भी आरोप था कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस पलाश की गिरफ्तार नहीं कर रही है। इससे उसकी जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

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