: भोपाल विकास योजना (प्रारूप) पर 95 आपत्ति/सुझावकर्ताओं की हुई सुनवाई
Thu, Aug 10, 2023
भोपाल
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 के संबंध में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) में जारी सूचना पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 अगस्त को श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी, उप सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा की गई। सुनवाई में 26 ग्रुप में कुल 153 आपत्तिकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। इसमें से 95 आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए। सुनवाई सुबह 10:30 से शाम 6 बजे तक चली।संचालनालय एवं राज्य नगर नियोजन संस्थान (सिटॉप) में 9 चैट रूम बनाये गये हैं। यहाँ पर आपत्तिकर्ताओं के द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जा सकता है। संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को आपत्तिकर्ताओं की मदद के लिए नियुक्त किया गया है।
: नेशनल लोक अदालत 9 सितम्बर को
Thu, Aug 10, 2023
बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते
भोपाल
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 9 सितम्बर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।प्रि-लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी।•आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।•उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।•आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।•नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।•सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।•नेशनल लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट आकलित सिविल दायित्व राशि रू. 50,000 (पचास हजार) तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी।यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 9 सितम्बर 2023 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।
: कांग्रेस ने आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ाया : कुमारी सैलजा
Thu, Aug 10, 2023
रायपुर
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी गौरव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज, सह प्रभारी विजय जांगिड़ भी शामिल हुये।इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुये प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि पिछले पांच साल में कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी समाज का सम्मान लौटाया, भाजपा के 15 सालों के रमन राज में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाता था। प्रदेश की आबादी का 32 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी समाज का है लेकिन उन्हें ही मुख्यधारा से अलग रखने का षड?ंत्र भाजपा ने किया। उन्होंने कहा कि जो समाज की मुख्यधारा से वंचित है उनको बराबरी पर लाने का काम समाज के हर तबके का है। कांग्रेस ने समाज के हर वर्ग के लिये काम किया है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। पिछली बार भाजपा के कुशासन के खिलाफ हमें जनादेश मिला था इस बार हमें हमारी सरकार के कामों के आधार पर वोट मिलेगा।बैज ने कहा कि भाजपा के 15 सालों में आदिवासी प्रताड़ित हो रहा था, बस्तर 15 सालों तक जल रहा था, आदिवासियों को मार कर नक्सलियों के कपड़े पहनाया जाता था, शरीर में गोलियों का निशान रहता था, लेकिन शव के पहने कपड़े में गोलियों के निशान नहीं रहते थे। टार्गेट रहता है तुमको इतना मारना है और हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया जाता था। भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद हालात परिवर्तित हुआ है, आदिवासियों की निरापराध हत्यायें नहीं हो रही है, बिना कारण के जेलों में बंद लोगों की रिहाई की जा रही, लोगों की जमीनें लौटाई जा रही है, तेंदूपत्ता संग्रहण की कीमत 2500 से बढ़ाकर 4000 किया गया है। 65 से अधिक वनोपजों की खरीदी की जा रही है। आदिवासी समाज की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नति के द्वार खोले गये है। आज आदिवासी सुरक्षित और गौरान्वित महसूस कर रहा है, हमारे देवगुड़ी, हमारे घोटुल, हमारी संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया।