BREAKING NEWS

तिल्दा-नेवरा में व्यापारियों के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स पर मार्गदर्शन शिविर आज

खाद-बीज की उपलब्धता की होगी समीक्षा

बेबी डू डाई डू का टीजर जारी, एक्शन-रोमांच से है भरपूर

देवरी पंचायत में फर्जीवाड़े और शासकीय रिकॉर्ड नष्ट करने का मामला

नारी शक्ति का हुंकार: गुलाबी साफे और जयकारों से गूंजी तिल्दा-नेवरा की सड़कें

Advertisment

: हुक्का बार का संचालन गैर जमानती, 3 साल की जेल

Admin

Sat, Feb 18, 2023
रायपुर | प्रदेश में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर दिया गया गया है | इसके लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं | इसके तहत हुक्का बार संचालन के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी | संशोधित अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है | कोई हुक्का बार का संचालन करते पाया जाएगा उसके विरुद्ध गैर जमानतीय अपराध कायम होगा | अरोपी को 1 से 3 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना भी इसी तरह जो हुक्का बार में धुम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उस पर 1 से 5 हजार रुपए तक जुर्माना किया जाएगा | बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हुक्का बारों को बंद करने के निर्देश दिए थे | साथ ही उन्होंने इसके अधिनियम में वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता संशोधन करने की बात कही थी | इसके बाद केंद्र सरकार के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन (विज्ञापन का प्रतिरोध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम, 2003 में आवश्यक संशोधन का प्रारूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तैयार किया गया | छत्तीसगढ़ के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा 10 फरवरी 2023 को अधिनियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया | यह संशोधन हुआ : संशोधन अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के हुक्काबार के संचालन को प्रतिबंध किया गया है | साथ ही किसी भी समुदायिक हुक्का बार में नरगिल के माध्यम से धुम्रपान को भी निषिद्ध किया गया है | संचालन करते पाए जाने पर हुक्का बार की किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त करने का प्रावधान है |

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें