BREAKING NEWS

विकास से आस्था तक: सब-स्टेशन लोकार्पण के बाद राम नाम सप्ताह पहुंचे मंत्री टंक राम वर्मा

गुरुनानक वार्ड में विकास की नई सौगात, सीसी रोड व नाली निर्माण का भूमि पूजन संपन्न

कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा से रानी सौरभ जैन ने की चर्चा

छपोरा में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 6.84 बल्क लीटर देशी मसाला शराब जब्त

तिल्दा-नेवरा में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश की दरकार

Advertisment

: अदालत ने गांजा रखने के आरोपी को दी जमानत, पुलिस की दलील खारिज की

Admin

Tue, Sep 26, 2023
मुंबई बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले साल गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि जब दो व्यक्तियों को साथ पकड़ा जाता है तो उनके पास से अलग-अलग बरामद किए गए मादक पदार्थों को अलग-अलग जब्ती माना जाना चाहिए। आरोपी सागर बोरकर ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि पुलिस ने कथित तौर पर उसके पास से केवल 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया था, जो मध्यम मात्रा माना जाता है। हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि बोरकर और मामले के सह-अभियुक्त के पास 22 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया, जो व्यावसायिक मात्रा मानी जाती है। पुलिस ने दावा किया गया कि चूंकि आरोपी साथ यात्रा कर रहे थे, इसलिए मामले में साजिश का आरोप भी लगाया गया। न्यायमूर्ति एस. जी. दिगे की एकल पीठ ने 15 सितंबर के अपने आदेश में पुलिस की दलील को मानने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि पुलिस ने बोरकर के पास से 10.319 किलोग्राम और सह-अभियुक्त के पास से 11.24 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। अदालत ने कहा, "आरोप है कि आवेदक और सह-अभियुक्त साथ यात्रा कर रहे थे, और उनके कब्जे से बरामद किया गया प्रतिबंधित पदार्थ व्यावसायिक मात्रा में था। आवेदक और सह-अभियुक्त एक साथ पाए गए थे, हालांकि मेरे विचार में वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे थे। आवेदक (बोरकर) और सह-अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी पर अलग से विचार किया जाना चाहिए।” मामले के विवरण के अनुसार, बोरकर और एक अन्य व्यक्ति को गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बोरकर के पास लगभग 10 किलोग्राम मादक पदार्थ पाया गया जबकि सह-अभियुक्त के पास से 11 किलोग्राम मादक पदार्थ मिला था।  

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें